युवक की हत्या, नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 6 मार्च। पैसे के लेन-देन के विवाद में युवक की मारपीट कर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा तथा आरोपी द्वारा घटना के समय पहना गया कपड़ा भी जब्त किया है। कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन में की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अंबिकापुर में मर्ग क्रमांक 25/26 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मृतक सुटुल (25 वर्ष) ग्राम भकुरा की मौत के मामले की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान मर्ग पंचनामा, गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि 3 मार्च की रात से 4 मार्च की सुबह के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में अजय पैकरा, छत्रपाल और एक विधि से संघर्षरत बालक ने मिलकर मृतक के साथ गाली-गलौज करते हुए बांस के डंडे, हाथ-मुक्का और लात से मारपीट की थी। गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 138/26 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों के बयान दर्ज किए और नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकडक़र पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मृतक के साथ पहले काम कर चुके थे और काम के बाद मिले पैसों को लेकर आपसी विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते उन्होंने मिलकर मृतक की मारपीट की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे और भागते समय घटना में प्रयुक्त डंडा फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजय पैकरा से घटना के समय पहना गया कपड़ा भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय पैकरा उर्फ जर्रा तथा छत्रपाल निवासी भकुरा चट्टीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर शामिल हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

छत्तीसगढ़ संवाददाता अंबिकापुर, 6 मार्च। पैसे के लेन-देन के विवाद में युवक की मारपीट कर हत्या करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा तथा आरोपी द्वारा घटना के समय पहना गया कपड़ा भी जब्त किया है। कार्रवाई डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन में की गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना अंबिकापुर में मर्ग क्रमांक 25/26 धारा 194 बीएनएसएस के तहत मृतक सुटुल (25 वर्ष) ग्राम भकुरा की मौत के मामले की जांच की जा रही थी। जांच के दौरान मर्ग पंचनामा, गवाहों के बयान, घटनास्थल निरीक्षण और प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि 3 मार्च की रात से 4 मार्च की सुबह के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में अजय पैकरा, छत्रपाल और एक विधि से संघर्षरत बालक ने मिलकर मृतक के साथ गाली-गलौज करते हुए बांस के डंडे, हाथ-मुक्का और लात से मारपीट की थी। गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई। मामले में थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 138/26 धारा 103, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर गवाहों के बयान दर्ज किए और नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकडक़र पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे मृतक के साथ पहले काम कर चुके थे और काम के बाद मिले पैसों को लेकर आपसी विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते उन्होंने मिलकर मृतक की मारपीट की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे और भागते समय घटना में प्रयुक्त डंडा फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी अजय पैकरा से घटना के समय पहना गया कपड़ा भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय पैकरा उर्फ जर्रा तथा छत्रपाल निवासी भकुरा चट्टीपारा थाना कोतवाली अंबिकापुर शामिल हैं। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जबकि विधि से संघर्षरत बालक को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।