नाबालिग को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ संवाददाता रायगढ़, 19 मार्च। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाना और रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं विस्तारित कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। थाना चक्रधरनगर में नाबालिग के 16 मार्च के दोपहर से बिना बताए कहीं चले जाने की जानकारी देकर परिजनों द्वारा गुम रिपोर्ट दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत कर मामले को गंभीरता से लेते हुए बालिका के अन्य परिजनों और सहेलियां को तलब कर पूछताछ प्रारंभ किया गया, जिसमें जूटमिल क्षेत्र में रहने वाले परमेश्वर सारथी उर्फ मोनू (20) के साथ बालिका को देखे जाने की जानकारी मिली। तत्काल पुलिस द्वारा जूटमिल इलाके से परमेश्वर सारथी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर उसने 16 मार्च के दोपहर बालिका को उसके गांव से स्कूटी में बिठाकर उसके परिचित के घर ले जाना बताया। तत्काल पुलिस टीम द्वारा बालिका को ढूंढ निकाला गया और बालिका का महिला अधिकारी व न्यायालय से कथन कराया गया जिसमें उसने परमेश्वर सारथी उर्फ मोनू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर गांव से भगा ले जाना और शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई। प्रकरण में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

नाबालिग को भगा ले जाने वाला युवक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ संवाददाता रायगढ़, 19 मार्च। शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाना और रेप करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेप और पॉक्सो एक्ट की धाराएं विस्तारित कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। थाना चक्रधरनगर में नाबालिग के 16 मार्च के दोपहर से बिना बताए कहीं चले जाने की जानकारी देकर परिजनों द्वारा गुम रिपोर्ट दर्ज कराया गया। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर द्वारा अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत कर मामले को गंभीरता से लेते हुए बालिका के अन्य परिजनों और सहेलियां को तलब कर पूछताछ प्रारंभ किया गया, जिसमें जूटमिल क्षेत्र में रहने वाले परमेश्वर सारथी उर्फ मोनू (20) के साथ बालिका को देखे जाने की जानकारी मिली। तत्काल पुलिस द्वारा जूटमिल इलाके से परमेश्वर सारथी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ करने पर उसने 16 मार्च के दोपहर बालिका को उसके गांव से स्कूटी में बिठाकर उसके परिचित के घर ले जाना बताया। तत्काल पुलिस टीम द्वारा बालिका को ढूंढ निकाला गया और बालिका का महिला अधिकारी व न्यायालय से कथन कराया गया जिसमें उसने परमेश्वर सारथी उर्फ मोनू द्वारा शादी का प्रलोभन देकर गांव से भगा ले जाना और शारीरिक संबंध स्थापित करना बताई। प्रकरण में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराएं विस्तारित कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।