3 बार तलाक बोलकर पति ने छोड़ा, सौतन ले आया:खंडवा में ट्रिपल तलाक केस में पति, सास-ससुर पर FIR

खंडवा में ट्रिपल तलाक कानून से जुड़ा मामला सामने आया हैं। 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हैं। ट्रिपल तलाक के तहत महिला के पति और सास-ससुर को आरोपी बनाया गया है। महिला ने बताया कि, शादी के बाद पति से मामूली कहासुनी हो गई थी। तब वह तीन तलाक कहकर मायके में छोड़ गया। तीन साल बाद भी मुझे लेने नहीं आया और अब दूसरा निकाह कर सौतन ले आया। मामले में थाना पदमनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सिंघाड़ तलाई निवासी महिला के पति सलमान पिता शेख रफीक, सास नसरीन पति शेख रफीक व ससुर शेख रफीक पिता शेख गफुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दहेज व शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न सहित मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। बता दें कि, इन दोनों धाराओं में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर है आरोपी पति थाना पदमनगर पुलिस के अनुसार, महिला और उसके पति का एक ही मोहल्ले के रहने वाले है। दोनों का निकाह रीति-रिवाज से मार्च 2021 में हुआ था। शादी के 6 महीने बाद ही पति ने उसे मायके में छोड़ दिया था। पति शेख सलमान जिला अस्पताल में आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर है। महिला का आरोप है कि वह आए दिन मारपीट करता था। सास-ससुर भी प्रताड़ित करते थे। अब तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर पति ने तलाक ले लिया और दूसरा निकाह कर लिया है।

3 बार तलाक बोलकर पति ने छोड़ा, सौतन ले आया:खंडवा में ट्रिपल तलाक केस में पति, सास-ससुर पर FIR
खंडवा में ट्रिपल तलाक कानून से जुड़ा मामला सामने आया हैं। 31 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया हैं। ट्रिपल तलाक के तहत महिला के पति और सास-ससुर को आरोपी बनाया गया है। महिला ने बताया कि, शादी के बाद पति से मामूली कहासुनी हो गई थी। तब वह तीन तलाक कहकर मायके में छोड़ गया। तीन साल बाद भी मुझे लेने नहीं आया और अब दूसरा निकाह कर सौतन ले आया। मामले में थाना पदमनगर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सिंघाड़ तलाई निवासी महिला के पति सलमान पिता शेख रफीक, सास नसरीन पति शेख रफीक व ससुर शेख रफीक पिता शेख गफुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने दहेज व शारीरिक-मानसिक उत्पीड़न सहित मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धाराएं लगाई हैं। बता दें कि, इन दोनों धाराओं में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर है आरोपी पति थाना पदमनगर पुलिस के अनुसार, महिला और उसके पति का एक ही मोहल्ले के रहने वाले है। दोनों का निकाह रीति-रिवाज से मार्च 2021 में हुआ था। शादी के 6 महीने बाद ही पति ने उसे मायके में छोड़ दिया था। पति शेख सलमान जिला अस्पताल में आउटसोर्स पर कंप्यूटर ऑपरेटर है। महिला का आरोप है कि वह आए दिन मारपीट करता था। सास-ससुर भी प्रताड़ित करते थे। अब तीन बार तलाक-तलाक-तलाक बोलकर पति ने तलाक ले लिया और दूसरा निकाह कर लिया है।