पत्नी की क्रूर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:चरित्र संदेह में बेरहमी से पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाला गर्म पदार्थ

बैतूल में चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या करने वाले 48 वर्षीय व्यक्ति को बैतूल के आमला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी ने पत्नी को बेरहमी से पीटा था। यहां तक के उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी और गर्म पदार्थ डाल दिया था, जिससे मौत हो गई थी। गवाहों, मृतिका के डाइंग डिक्लेरेशन और डॉक्टर्स के बयान के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है। मामला साल 2022 का है, जब बोरदेही थाना इलाके के एक गांव में 48 वर्षीय व्यक्ति ने 22 अगस्त की शाम अपनी 35 वर्षीय पत्नी से बेरहमी से मारपीट की थी। जब वह गंभीर हो गई तो खुद ही उसे अस्पताल भी ले गया, लेकिन महिला ने दो दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभियोजन अधिकारी जगदीश परते के मुताबिक, इस मामले मृतिका के बेटे ने अपनी मां की 24 अगस्त को अस्पताल में हुई मौत के बाद पिता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जब मृतिका का पीएम करवाया तो उसके साथ की गई बर्बरता के कई साक्ष्य मिले। अंदरूनी अंगों पर मिली चोट पीएम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि मृतिका की मौत मारपीट के कारण अंदरूनी चोट आने से हुई है। पीएम करने वाली डॉक्टर ईशा डेनियल ने कोर्ट को बताया था कि मृतिका की प्राइवेट पार्ट का पिछला भाग फट गया था। उसके पेट पर, कमर पर, जांघों पर फफोले पाए गए, जो नीले हरे रंग के थे। उसकी मौत सेप्टिक शॉक और कार्डियक फेलियर से हुई थी। पत्नी पर करता था चरित्र संदेह मृतिका ने मारने से पहले अपने मृत्यु पूर्व बयान में भी पति द्वारा मारपीट करने और बेटे को अपने पति की बर्बरता की कहानी बताई थी, जिसमें उसे पीटने, आंतरिक अंगों पर गर्म पदार्थ डालना बताया गया था। मारपीट की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताया गया है। कोर्ट ने इसे विरलतम केस मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

पत्नी की क्रूर हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास:चरित्र संदेह में बेरहमी से पीटा, प्राइवेट पार्ट में डाला गर्म पदार्थ
बैतूल में चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या करने वाले 48 वर्षीय व्यक्ति को बैतूल के आमला कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। आरोपी ने पत्नी को बेरहमी से पीटा था। यहां तक के उसके प्राइवेट पार्ट में लकड़ी और गर्म पदार्थ डाल दिया था, जिससे मौत हो गई थी। गवाहों, मृतिका के डाइंग डिक्लेरेशन और डॉक्टर्स के बयान के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई है। मामला साल 2022 का है, जब बोरदेही थाना इलाके के एक गांव में 48 वर्षीय व्यक्ति ने 22 अगस्त की शाम अपनी 35 वर्षीय पत्नी से बेरहमी से मारपीट की थी। जब वह गंभीर हो गई तो खुद ही उसे अस्पताल भी ले गया, लेकिन महिला ने दो दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अभियोजन अधिकारी जगदीश परते के मुताबिक, इस मामले मृतिका के बेटे ने अपनी मां की 24 अगस्त को अस्पताल में हुई मौत के बाद पिता के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने जब मृतिका का पीएम करवाया तो उसके साथ की गई बर्बरता के कई साक्ष्य मिले। अंदरूनी अंगों पर मिली चोट पीएम करने वाले डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि मृतिका की मौत मारपीट के कारण अंदरूनी चोट आने से हुई है। पीएम करने वाली डॉक्टर ईशा डेनियल ने कोर्ट को बताया था कि मृतिका की प्राइवेट पार्ट का पिछला भाग फट गया था। उसके पेट पर, कमर पर, जांघों पर फफोले पाए गए, जो नीले हरे रंग के थे। उसकी मौत सेप्टिक शॉक और कार्डियक फेलियर से हुई थी। पत्नी पर करता था चरित्र संदेह मृतिका ने मारने से पहले अपने मृत्यु पूर्व बयान में भी पति द्वारा मारपीट करने और बेटे को अपने पति की बर्बरता की कहानी बताई थी, जिसमें उसे पीटने, आंतरिक अंगों पर गर्म पदार्थ डालना बताया गया था। मारपीट की वजह पत्नी के चरित्र पर संदेह बताया गया है। कोर्ट ने इसे विरलतम केस मानते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।