निजी स्कूलों में RTE प्रवेश: आवेदन 13 मार्च से शुरू:कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगा निशुल्क एडमिशन; सीटों का आवंटन होगा
निजी स्कूलों में RTE प्रवेश: आवेदन 13 मार्च से शुरू:कमजोर वर्ग के बच्चों को मिलेगा निशुल्क एडमिशन; सीटों का आवंटन होगा
बैतूल जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी। सत्र 2026-27 के लिए इच्छुक अभिभावक 28 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रों का चयन 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आरटीई के तहत, निजी स्कूलों की पहली प्रवेशित कक्षाओं में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसके लिए अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर आवेदन करना होगा। प्रक्रिया के अनुसार, 9 मार्च से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद, 13 मार्च से 28 मार्च तक पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ पात्रता से संबंधित एक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन के बाद अभिभावकों को त्रुटि सुधार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। वहीं, 14 मार्च से 30 मार्च तक संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। लॉटरी से पहले दस्तावेज सत्यापन होने से सीट आवंटन के बाद प्रवेश निरस्त होने जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। ऑनलाइन लॉटरी 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। लॉटरी के बाद जिस स्कूल में सीट आवंटित होगी, उसकी जानकारी आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। लॉटरी सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। अभिभावकों को आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर वे संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय, जनशिक्षा केंद्र या जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष 6 माह तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी।
बैतूल जिले में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होगी। सत्र 2026-27 के लिए इच्छुक अभिभावक 28 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। छात्रों का चयन 2 अप्रैल को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आरटीई के तहत, निजी स्कूलों की पहली प्रवेशित कक्षाओं में वंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिसके लिए अभिभावकों को आरटीई पोर्टल पर आवेदन करना होगा। प्रक्रिया के अनुसार, 9 मार्च से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों और उनमें उपलब्ध सीटों की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके बाद, 13 मार्च से 28 मार्च तक पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ पात्रता से संबंधित एक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन के बाद अभिभावकों को त्रुटि सुधार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। वहीं, 14 मार्च से 30 मार्च तक संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। लॉटरी से पहले दस्तावेज सत्यापन होने से सीट आवंटन के बाद प्रवेश निरस्त होने जैसी समस्याओं से बचा जा सकेगा। ऑनलाइन लॉटरी 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। लॉटरी के बाद जिस स्कूल में सीट आवंटित होगी, उसकी जानकारी आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। लॉटरी सूची आरटीई पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। अभिभावकों को आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या होने पर वे संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय, जनशिक्षा केंद्र या जिला परियोजना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। प्रवेश के लिए आयु सीमा भी निर्धारित की गई है। नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में प्रवेश के लिए बच्चे की आयु 3 वर्ष से 4 वर्ष 6 माह के बीच होनी चाहिए। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष 6 माह तक निर्धारित की गई है। आयु की गणना नर्सरी और केजी कक्षाओं के लिए 31 जुलाई 2026 तथा कक्षा 1 के लिए 30 सितंबर 2026 की स्थिति में की जाएगी।