चुनाव प्रचार में जानवरों का, सभाओं में प्लास्टिक का उपयोग नहीं, प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर रोक

प्रत्याशी के खर्च की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 95 लाख की छत्तीसगढ़ संवाददाता महासमुंद,18 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रभात मलिक ने कल जिला कार्यालय सभागृह में पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग के निर्देशों को पत्रकारों से साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रचार में जानवरों तथा सभाओं में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। इसी तरह प्रचार में बच्चों का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रत्याशी के खर्च की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। बताया कि बीते 8 फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 17 लाख 59 हजार 181 हैं। जबकि मतदान केन्द्रों की संख्या 2146 हैं। महासमुंद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 8 लाख 57 हजार 437 हैं। जबकि मतदान केन्द्रों की संख्या 1079 हैं। अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोडऩे का काम जारी है। नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि 4 अप्रैल के 7 दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिये आवेदन लिये जा सकेंगे और 4 अप्रैल 2024 को इस चुनाव लिये मतदाता सूची फ्रीज कर दी जायेगी। लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च 2024 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2024 है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 05 अप्रैल, अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 08 अप्रैल तथा मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 है। मतगणना 4 जून को होगी। श्री मलिक ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 09 महासमुंद अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या 2146 है। जिसके अंतर्गत 8लाख 65 हजार 125 पुरुष मतदाता, 8 लाख, 94 हजार, 023 महिला मतदाता एवं 33 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस तरह कुल 17लाख, 59 हजार 181 मतदाता पंजीकृत है। इसमें से 47 हजार 511 मतदाता 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता हैं। वहीं 17 हजार 338 दिव्यांग मतदाता हैं। इसी तरह 80 से अधिक आयु वर्ग के 16 हजार 130 वरिष्ठ मतदाता एवं 100 से अधिक आयु के 191 सेवा मतदाता पंजीकृत हैं। कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय महासमुंद में किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र 39.सरायपाली, 40.बसना, 41 खल्लारी एवं 42 महासमुंद के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोडक़र अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोडक़र जाना होगा। श्री मलिक ने कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो निजी एफएम रेडियो सहित ई.समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य,श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है। निर्वाचन के दौरान मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए सी विजिल एप्प के माध्यम से शिकायत किया जा सकता है। साथ ही टोल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत की जा सकती है। कलेक्टर ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों में एक हजार से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया था। वहां अतिरिक्त मतदान कर्मी लगाए जाएंगे। बसना विधानसभा अंतर्गत मतदान केन्द्र शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला टिकरापारा बसना में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने के कारण इसे दो भागों में विभाजित करते हुए इसके अतिरिक्त शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला टिकरापारा के अतिरिक्त कक्ष को सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है। उडऩदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों को सक्रिय कर दिया गया है। सीसी टीवी कैमरे के माध्यम से केन्द्रीकृत निगरानी भी की जाएगी।

चुनाव प्रचार में जानवरों का, सभाओं में प्लास्टिक का उपयोग नहीं,  प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर रोक
प्रत्याशी के खर्च की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 95 लाख की छत्तीसगढ़ संवाददाता महासमुंद,18 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर प्रभात मलिक ने कल जिला कार्यालय सभागृह में पत्रकार वार्ता में चुनाव आयोग के निर्देशों को पत्रकारों से साझा किया। उन्होंने बताया कि प्रचार में जानवरों तथा सभाओं में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। इसी तरह प्रचार में बच्चों का भी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। प्रत्याशी के खर्च की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए की गई है। बताया कि बीते 8 फरवरी को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के अनुसार महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 17 लाख 59 हजार 181 हैं। जबकि मतदान केन्द्रों की संख्या 2146 हैं। महासमुंद जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 8 लाख 57 हजार 437 हैं। जबकि मतदान केन्द्रों की संख्या 1079 हैं। अंतिम प्रकाशन के बाद भी मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोडऩे का काम जारी है। नामांकन दाखिले की अंतिम तिथि 4 अप्रैल के 7 दिन पूर्व तक मतदाता सूची में नाम जोडऩे के लिये आवेदन लिये जा सकेंगे और 4 अप्रैल 2024 को इस चुनाव लिये मतदाता सूची फ्रीज कर दी जायेगी। लोकसभा आम निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 28 मार्च 2024 को अधिसूचना का प्रकाशन किया जायेगा। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04 अप्रैल 2024 है। इसी तरह नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की तिथि 05 अप्रैल, अभ्यर्थियों की नाम वापसी की अंतिम तिथि 08 अप्रैल तथा मतदान की तिथि 26 अप्रैल 2024 है। मतगणना 4 जून को होगी। श्री मलिक ने बताया कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 09 महासमुंद अंतर्गत कुल 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान केन्द्रों की संख्या 2146 है। जिसके अंतर्गत 8लाख 65 हजार 125 पुरुष मतदाता, 8 लाख, 94 हजार, 023 महिला मतदाता एवं 33 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। इस तरह कुल 17लाख, 59 हजार 181 मतदाता पंजीकृत है। इसमें से 47 हजार 511 मतदाता 18 से 19 वर्ष के युवा मतदाता हैं। वहीं 17 हजार 338 दिव्यांग मतदाता हैं। इसी तरह 80 से अधिक आयु वर्ग के 16 हजार 130 वरिष्ठ मतदाता एवं 100 से अधिक आयु के 191 सेवा मतदाता पंजीकृत हैं। कलेक्टर ने बताया कि नामांकन प्राप्त करने का कार्य कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय महासमुंद में किया जायेगा। विधानसभा क्षेत्र 39.सरायपाली, 40.बसना, 41 खल्लारी एवं 42 महासमुंद के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व अभ्यर्थी तथा विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड मतदाता को छोडक़र अन्य व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र छोडक़र जाना होगा। श्री मलिक ने कहा कि राज्य एवं जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनीतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल, रेडियो निजी एफएम रेडियो सहित ई.समाचार पत्र, बल्क एसएमएस व वाईस मैसेज, सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य,श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे। निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर, पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना आवश्यक है। निर्वाचन के दौरान मिलने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए सी विजिल एप्प के माध्यम से शिकायत किया जा सकता है। साथ ही टोल फ्री नम्बर 1950 पर शिकायत की जा सकती है। कलेक्टर ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों में एक हजार से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया था। वहां अतिरिक्त मतदान कर्मी लगाए जाएंगे। बसना विधानसभा अंतर्गत मतदान केन्द्र शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला टिकरापारा बसना में मतदाताओं की संख्या 1500 से अधिक होने के कारण इसे दो भागों में विभाजित करते हुए इसके अतिरिक्त शासकीय आदर्श प्राथमिक शाला टिकरापारा के अतिरिक्त कक्ष को सहायक मतदान केन्द्र बनाया गया है। उडऩदस्ता और स्थैतिक निगरानी दलों को सक्रिय कर दिया गया है। सीसी टीवी कैमरे के माध्यम से केन्द्रीकृत निगरानी भी की जाएगी।